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गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन – आदेशों की सख्ती से पालना करना किया सुनिश्चित

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार गृह विभाग जयपुर ने 23 अप्रैल शुक्रवार शाम 6:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक के लिए वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है, इसके बाद 25 अप्रैल 2021 रविवार से नए शर्तों के आधार पर कुछ आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं जिनका सख्ती से पालन किया जाएगा।

किराने की दुकान,सब्जी मंडी,सब्जी ठेले वाले अब सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगे
डेयरी और दूध की दुकाने सुबह 6 से 11 और शाम को 5 से 7 बजे तक खुलेंगी

डेयरी,दूध की दुकाने,सब्जी मंडी और फल विक्रेता शनिवार और रविवार को भी खोल सकेंगे

शादी समारोह में 50 आदमी होंगे शामिल,3 घंटे में करनी होगी शादी।

निजी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प और एलपीजी सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे

राज्य में निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में 26 अप्रैल प्रातः5 बजे से यात्रा नही कर सकेंगे।

बैंक, बीमा और माइक्रो फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन की सेवाएं आमजन के लिए सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक ही उपलब्ध रहेंगी।

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