राजस्थान में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को ध्यान रखते हुए गृह विभाग ने रविवार देर रात आदेश जारी किये हैं। इन आदेशों में कर्फ्यू को 3 मई तक जारी रखने के निर्देश दिये गए हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सरकारी कार्यालय, बाजार, मॉल, सिनेमा, शिक्षण संस्थान, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद रहेंगी। बैंकिंग सेवाओं के लिऐ बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। मेडिकल शॉप, राशन की दुकान, डेयरी, फल, सब्जियों की दुकानें निश्चित समय तक के लिए खुली रहेंगी।