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करौली जिला कलेक्टर सिहाग ने किये अविलम्ब प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

कोविड -19 से उतपन्न महामारी के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम एवं इसके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए गृह विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक प-33(2) गृह -9/2019 दिनांक 09.04.2021 द्वारा दिनांक 30.04.2021 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये हैं । करौली कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रद्दत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये की, “करौली जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत स्थित किसी भी सार्वजानिक स्थान पर 05 अथवा 05 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रीकरण नहीं होगा ।”

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