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करौली, हिंडौन सिटी और टोडाभीम में नाइट कर्फ्यू लगाया, इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े कर्मियों के लिए पास की जरूरत नहीं

जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। जहां एक और मंगलवार को कलेक्टर ने नगर परिषद क्षेत्र करौली, हिंडौन एवं टोडाभीम में नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं तो वहीं उपखंड अधिकारी ने मास्क नहीं लगाने पर दो दुकानों को सीज कर दिया है।जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करौलीजिले के नगर परिषद क्षेत्र करौली, हिंडौन नगर परिषद क्षेत्र टोडाभीम नगर पालिका की राजस्व सीमा क्षेत्र में मंगलवार रात 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि यह आदेश जहां फैक्ट्री है जिनमें निरंतर उत्पादन हो रहा है, रात्रि कालीन शिफ्ट चालू हो, आईटी कंपनियां, केमिस्ट शॉप अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह समारोह, चिकित्सा सेवा से संबंधित कार्य स्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने वाले यात्री व माल परिवहन करने वाले, बाहरी वाहनों के आवागमन माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति व रेस्टोरेंट्स पर लागू नहीं होगा एवं इसके लिए अलग से पास की आवश्यकता भी नहीं होगी। कोरोना गाइड लाइन की सख्ती से पालन कराने को लेकर प्रशासन ने प्रभावी कदम उठाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को उपखंड अधिकारी देवेंद्र परमार ने दुकानों पर मास्क नहीं लगा कर बैठने वाले दुकानदारों की दुकान 48 घंटे के लिए सीज कर दी हैं। उपखंड अधिकारी ने बताया कि मास्क लगाए बिना ग्राहकों को सामान बेचने पर फूटाकोट पर शिवचरण लाल भगवती लाल की दुकान तथा कलेक्ट्री चौराहे पर मां गुमानो ईमित्र सेंटर को 48 घंटे के लिए सीज किया गया है।

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